छत्तीसगढ़

होटलों में घरेलू गैस के अवैध उपयोग पर सख्त कार्रवाई खाद्य विभाग की टीम सक्रिय, जनकपुर में 7 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

एमसीबी/14 मार्च 2026/ जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर श्री डी. राहुल वेंकट के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने जनकपुर नगर के विभिन्न होटल एवं रेस्टोरेंट में जांच अभियान चलाकर कार्रवाई की। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया गया, जो नियमों के विरुद्ध है। इस पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं विनियमन) आदेश 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 7 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।


जब्त किए गए सिलेंडरों को ग्रामीण गैस वितरण एजेंसी जनकपुर को आगामी आदेश तक सुपुर्दगी में सौंप दिया गया है। यह कार्रवाई विष्णु नारायण शुक्ला, जिला खाद्य अधिकारी के नेतृत्व में की गई। संयुक्त जांच दल में प्रवीण मिश्रा, खाद्य निरीक्षक भरतपुर तथा सदानंद पैकरा, खाद्य निरीक्षक कोटाडोल शामिल थे।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अवैध उपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने संबंधित विभागों को नियमित जांच अभियान चलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने होटल संचालकों एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए ही करें तथा व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्धारित कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही इस्तेमाल करें। साथ ही चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने पर आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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